ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीट कोर्ट से बड़ी राहत, शेयर 15% से ज्यादा बढ़े, जानिए पूरा मामला
Online Gaming Stocks: सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी GST नोटिस पर रोक लगा दी है. SC ने GST को लेकर 18 मार्च तक कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई.
Online Gaming Stocks: बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार (10 जनवरी) को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 15% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिलने की खबर के बाद आई है. दरअसल, ऑनलाइन गेमिंग पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) मामले में SC से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी GST नोटिस पर रोक लगा दी है. SC ने GST को लेकर 18 मार्च तक कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई. सुप्रीम कोर्ट अब 18 मार्च को GST को लेकर अंतिम सुनवाई करेगा.
गेमिंग स्टॉक्स 15% से ज्यादा चढ़े
सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के गु्ड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 'कारण बताओ नोटिस' पर रोक लगा दी, जिससे इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी 'कारण बताओ नोटिस' के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी. मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है. फैसले के बाद, स्टॉक एक्सचेंजों पर इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान डेल्टा कॉर्प और नाजारा टेक जैसी गेमिंग कंपनियों के शेयरों में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. कारोबार के दौरान नजारा टेक्नोलॉजीज का शेयर 10.72% चढ़कर 1075 रुपये पर पहुंच गया. वहीं, ZENSAR TECHNOLOGIES के शेयर में 1.7%, OnMobile Global का शेयर 6.11% और डेल्टा कॉर्प का शेयर 15% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई.
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क्या है पूरा मामला?
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बता दें कि डीजीजीआई (DGGI) ने 2023 में गेमिंग कंपनियों को 71 नोटिस भेजे, जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के पहले 7 महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी करने का आरोप लगाया गया, जिसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है. जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो विभाग को कर मांग के 100% तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है और कुल देयता ब्याज सहित 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है.
अगस्त 2023 में, जीएसटी काउंसिल ने कानून में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि दांव लगाने वाले सभी ऑनलाइन गेम, स्किल या चांस की परवाह किए बिना, उसी वर्ष 1 अक्टूबर से लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28% की जीएसटी दर लगेगी, न कि सकल गेमिंग राजस्व पर.
02:57 PM IST